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लोकसूचना अधिकारी से उलझा एलएस कॉलेज कर्मी

मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि गेस्ट हाउस में गुरुवार को लोक सूचना प्रथम प्राधिकार की बैठक हंगामेदार रही. सुनवाई के दौरान वर्ष 2005 से 2011 तक के एरियर की राशि से संबंधित सूचना को लेकर लोक सूचना पदाधिकारी डॉ रघुनंदन प्रसाद सिंह व एलएस कॉलेज कर्मी आनंद कुमार के बीच विवाद हुआ. काफी देर तक दोनों […]

मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि गेस्ट हाउस में गुरुवार को लोक सूचना प्रथम प्राधिकार की बैठक हंगामेदार रही. सुनवाई के दौरान वर्ष 2005 से 2011 तक के एरियर की राशि से संबंधित सूचना को लेकर लोक सूचना पदाधिकारी डॉ रघुनंदन प्रसाद सिंह व एलएस कॉलेज कर्मी आनंद कुमार के बीच विवाद हुआ. काफी देर तक दोनों के बीच तू-तू-मैं-मैं होती रही. कर्मी आनंद कुमार का आरोप था कि प्राधिकार ने तीन माह पूर्व एरियर भुगतान के संबंध में उनके पक्ष में फैसला सुनाया था, पर लोक सूचना अधिकारी ने निर्णय की कॉपी अब तक नहीं भेजी है.

इधर, लोक सूचना पदाधिकारी डॉ सिंह के अनुसार आनंद कुमार की ओर से मांगी गयी सूचना का जवाब विवि पत्रंक अंकित कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके पते पर भेजा जा चुका है. वे चाहते हैं कि प्राधिकार कॉलेज से उन्हें जबरन एरियर की राशि का भुगतान कराये, जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. बाद में कुलपति डॉ रवि वर्मा की अनुपस्थिति में प्राधिकार की भूमिका निभा रहे प्रतिकुलपति डॉ राजेंद्र मिश्र व अन्य अधिकारियों के बीच-बचाव के बाद मामला शांत हुआ.

17 मामलों की सुनवाई
लोक सूचना के प्रथम प्राधिकार में कुल सत्रह मामलों की सुनवाई हुई. इसमें दो मामला दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से जुड़ा था. एक मामले में व्रज किशोर सिंह ने निदेशालय में कार्यरत कर्मियों व सृजित पदों के बारे में सूचन मांगी थी. वहीं दूसरे मामले में अशोक कुमार चौधरी ने निदेशालय में कॉपी खरीद, निविदा व विज्ञापन से संबंधित सूचनाएं मांगी गयी थी. पर गुरुवार को ही बीबी लाल के समक्ष पेश होने के लिए निदेशालय के निदेशक व प्रशासनिक अधिकारी पटना गये हुए थे. इसके कारण वहां का कोई पदाधिकारी प्राधिकार के समक्ष नहीं उपस्थित हो पाया. इसके बावजूद प्राधिकार ने 29 नवंबर तक संबंधित सूचनाएं वादी को उपलब्ध कराये जाने का आदेश जारी किया गया.

एक अन्य मामले में महंथ राजीव रंजन दास ने परीक्षा नियंत्रक से स्नातक पार्ट वन की कॉपियों की जांच करने वाले परीक्षकों व रेमुनेशन की फोटो कॉपी की मांग की थी. पर परीक्षा नियंत्रक स्नातक पार्ट टू की परीक्षा में व्यस्त रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके. प्राधिकार ने परीक्षा नियंत्रक को 20 नवंबर तक दोनों सूचनाएं वादी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

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