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मतदान केंद्र पर धूम्रपान किया तो होगा 200 जुर्माना

मतदान केंद्र पर धूम्रपान किया तो होगा 200 जुर्माना – सभी केंद्रों पर पोस्टर लगवाने का डीएम ने दिया निर्देश – मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण में भी दी गयी है जानकारी संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी […]

मतदान केंद्र पर धूम्रपान किया तो होगा 200 जुर्माना – सभी केंद्रों पर पोस्टर लगवाने का डीएम ने दिया निर्देश – मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण में भी दी गयी है जानकारी संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने इस संबंध में सभी मतदान केंद्रों पर पोस्टर लगवाने का निर्देश दिया है. प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते पकड़ा जायेगा, तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना किया जायेगा. इस संबंध में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दे दी गयी है. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 की धारा-4 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है. विधानसभा आम निर्वाचन-2015 के संदर्भ में राज्य के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने तथा सभी मतदान केंद्रों के बाहर इस आशय का पोस्टर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिया है. इस संबंध में डीएम ने सभी केंद्रों के बाहर 60 गुणा 30 सेमी का पोस्टर लगवाने को कहा है जिसमें धूम्रपान निषेध की सूचना के साथ यह भी लिखा होगा कि निर्देश का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जायेगा. डीएम ने इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, पीसीसीपी, सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ ही सभी थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें.

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