जमीन कारोबारियों को आयकर का नोटिस जमीन खरीद फरोख्त करने वाले करीब सौ लोग जांच के दायरे मेंसेक्शन 50 सी के तहत आयकर ने भेजा नोटिस, मांगा जवाबवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले करीब सौ लोगों को इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया है. इन लोगों ने जमीन की खरीदारी करते वक्त इनकम टैक्स को एक फीसदी कर नहीं चुकाया था. ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विभाग ऐसे लोगों पर 20 फीसदी दंड की राशि निर्धारित कर सकता है. नियम के अनुसार अगर खरीदी गयी जमीन 50 लाख से अधिक की है, तो खरीदार को जमीन की कीमत से एक फीसदी राशि इनकम टैक्स को देना है. लेकिन कर बचाने की नीयत से कई खरीदारों ने इनकम टैक्स को टीडीएस नहीं दिया. अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले वर्ष यह नियम बनाया गया था, लेकिन जागरूकता के अभाव व रजिस्ट्री ऑफिस में टीडीएस रसीद की अनिवार्यता नहीं होने के कारण लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती. इनकम टैक्स विभाग को इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए. जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले कुछ लोगों को सेक्शन 50 सी के तहत नोटिस जारी किया गया है. ऐसे लोग कर बचाने की नीयत से टीडीएस जमा नहीं किये थे. मो शादाब अहमद, संयुक्त आयकर आयुक्त
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जमीन कारोबारियों को आयकर का नोटिस
जमीन कारोबारियों को आयकर का नोटिस जमीन खरीद फरोख्त करने वाले करीब सौ लोग जांच के दायरे मेंसेक्शन 50 सी के तहत आयकर ने भेजा नोटिस, मांगा जवाबवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले करीब सौ लोगों को इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया है. इन लोगों ने जमीन की खरीदारी करते वक्त […]
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