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वेतन नर्धिारण को शक्षिकिा ने दी हाइकोर्ट में चुनौती

मुजफ्फरपुर: नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति को आधार बनाते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय-भगवानपुर की प्रखंड शिक्षिका सविता कुमारी ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता नलिन कुमार के माध्यम से न्यायालय से प्रार्थना किया है कि वेतन निर्धारण के बिंदु संख्या-2.8 को असंवैधानिक घोषित किया जाय. याचिकाकर्ता का […]

मुजफ्फरपुर: नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगति को आधार बनाते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय-भगवानपुर की प्रखंड शिक्षिका सविता कुमारी ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता नलिन कुमार के माध्यम से न्यायालय से प्रार्थना किया है कि वेतन निर्धारण के बिंदु संख्या-2.8 को असंवैधानिक घोषित किया जाय. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके साथ ही अन्य शिक्षकों की नियुक्ति प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में की गयी थी. शिक्षा विभाग के नये वेतन के स्वरूप में संकल्प संख्या-1530, दिनांक-11.08.2015 के बिंदु संख्या-2.8 के प्रावधान के चलते उन्हें विशेषाधिकार से वंचित रहना पड़ेगा.

इसमें कहा गया है कि दो वर्षों तक प्रशिक्षित शिक्षकों को भी अप्रशिक्षित के समान वेतन दिया जाएगा. यानि प्रशिक्षण के कारण प्राप्त विशेषाधिकार से उन्हें दो वर्ष तक वंचित किया जाएगा. उनका कहना प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड को उनके नियोजन के समय से ही सारे नियोजित श्रेणी से उच्चतर नियत वेतन प्राप्त होता रहा है, लेकिन नये नियम के आधार पर वेतन निर्धारण होने के बाद उन्हें कनीय शिक्षकों से भी कम वेतन का निर्धारण होगा.

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