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होल्डिंग टैक्स : आदेश के बाद होगा निर्णय

मुजफ्फरपुर: राज्य सरकार की ओर से नये होल्डिंग टैक्स की वसूली पर रोक लग गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद शहरी क्षेत्र में इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि, नगर आयुक्त सीता चौधरी ने इस मामले में साफ किया है कि विभाग की ओर […]

मुजफ्फरपुर: राज्य सरकार की ओर से नये होल्डिंग टैक्स की वसूली पर रोक लग गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद शहरी क्षेत्र में इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि, नगर आयुक्त सीता चौधरी ने इस मामले में साफ किया है कि विभाग की ओर से टैक्स वसूली रोकने संबंधी किसी प्रकार का आदेश नहीं मिला है. मामले में सरकार से आदेश आने के बाद ही निर्णय लिया जायेगा.

सरकार के निर्देश के बाद नगर निगम क्षेत्र में इसी वर्ष एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स का नया दर लागू किया गया है. नये दर को लेकर शहर के सभी होल्डिंग स्वामियों को लाल नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद नगर निगम क्षेत्र में नये दर से वसूली शुरू हो गयी.

इधर, नया दर लागू होने के बाद सरकार को राज्य के निकाय क्षेत्रों से बढ़ी दर के विरोध में लगातार आवेदन मिल रहे थे. इसमें टैक्स में अत्यधिक वृद्धि किये जाने की बात बतायी गयी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री ने नई दर पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है. अब प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड इस मामले में निर्णय लेगा.

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