इसके अलावा बैठक में नियमों की शर्त पर रिनुअल के लिए आये वाहनों के परमिट को स्वीकृति प्रदान की गयी. इसमें ससमय (एक माह) रिनुअल के लिए आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश दिया गया. एक माह देरी से रिनुअल के लिए आये आवेदन को स्वीकृत से पूर्व जुर्माना लेने का निर्देश दिया गया.
वहीं नये व पुराने परमिट संबंधित मामलों की सुनवाई की गयी. परमिट जारी करते समय बसों के समय निर्धारण निश्चित अंतराल का सख्ती से पालन करने को कहा गया. इसमें देहाती क्षेत्रों में कम से कम 10 मिनट, केवल पटना रूट में कम समय तथा बाकि रूटों में 5-10 मिनट के अंतराल होना चाहिए. पुरानी बसों को ग्रामीण क्षेत्र में परिचालन कराने को कहा गया. बैठक में पूर्व लिये गये निर्णयों की संपुष्टि की गयी. बैठक में आरटी सचिव कुमार विजेंद्र प्रसाद, आरटीए सदस्य डॉ केके सिंह सहित अधिवक्ता व अन्य लोग मौजूद थे.