नियम के विरुद्ध लिपिक के स्थानांतरण का लगा है आरोपसंवाददाता, मुजफ्फरपुर. व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता पकंज कुमार ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विशेष निगरानी न्यायालय में मामला दर्ज कराया है. इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (तिरहुत प्रमंडल) विमला कुमारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के प्रधान लिपिक विनोदानंद चौधरी, प्रभारी लिपिक रघुवीर सिंह को आरोपित बनाया है. न्यायालय ने मामले को सुनवाई पर रखा है. वादी अधिवक्ता पंकज कुमार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने नजायज लाभ लेकर सरकारी नियमों के खिलाफ बडे़ पैमाने पर लिपिकों का स्थानांतरण किया है. सरकारी नियमों के विरुद्ध बडे़ पैमाने पर लिपिकों का स्थानांतरण किया है. सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी सेवक एक स्थान पर तीन वर्ष रहेंगे. लेकिन आरोपित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वैसे लिपिकों का स्थानांतरण किया है जिनका एक स्थान पर पदस्थापना अवधि पर एक वर्ष से कम है. उन्हें पुराने स्थान पर नजायज लाभ लेकर स्थानांतरित कर दिया है.
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क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक व अन्य पर निगरानी न्यायालय में मामला दर्ज
नियम के विरुद्ध लिपिक के स्थानांतरण का लगा है आरोपसंवाददाता, मुजफ्फरपुर. व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता पकंज कुमार ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विशेष निगरानी न्यायालय में मामला दर्ज कराया है. इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (तिरहुत प्रमंडल) विमला कुमारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के प्रधान लिपिक विनोदानंद चौधरी, प्रभारी लिपिक रघुवीर सिंह को आरोपित बनाया है. […]
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