मुजफ्फरपुर: बरूराज थानाक्षेत्र के कुआंही मध्य विद्यालय से बच्चों को उठा कर ले जाने व बेरहमी से पिटाई करने के मामले में जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रधानाध्यापक जयकृष्ण राम, संजय कुमार दास व नागेंद्र सिंह उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा. प्रधानाध्यापक सहित दो अन्य शिक्षकों ने अपने पक्ष में बताया कि बच्चों को स्कूल से उठा कर नहीं ले जाया गया. मध्याह्न् भोजन के बाद बच्चों को स्कूल में जरूरत नहीं रहती है.
हालांकि शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि बच्चों के साथ जो पिटाई हुई है, वह गलत हुआ है. उसमें दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. शिक्षकों का पक्ष व बच्चों का बयान इस मामले में कई सवाल खड़ा कर दिया. पीड़ित बच्च दीपू कुमार ने बाल कल्याण समिति के समक्ष बताया था कि पूर्व मुखिया सर्वेश कुमार सिंह उन्हें मध्याह्न् भोजन के बाद कैरमबोर्ड खेलने जाने के क्रम में जबरदस्ती उठा लिया व हेडमास्टर साहब के कक्ष में ले जाकर उनके समक्ष ही पीटा. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष संजय भाई ने बताया कि शिक्षक भय से सहमे हुए थे. वे स्वीकार कर रहे थे कि बच्चों के साथ ज्यादती हुई है. दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन वे अपने बयान में स्कूल से बच्चों को नहीं उठाने की बात बतायी.
हालांकि यह स्वीकार किया कि दीपू का हाजिरी बना हुआ है. मध्याह्न् भोजन के बाद बच्चों के विद्यालय में नहीं रहने की बात बतायी गयी है. वह नियम के अनुसार 12 से 1 बजे तक मध्याह्न् भोजन बच्चों को देना है. उसके बाद एक से तीन बजे तक बच्चों का वर्ग लेना है. चार बजे शिक्षकों का विद्यालय छोड़ना है.
पूर्व मुखिया सर्वेश सहित पांच को मिली जमानत
बच्चों के साथ पिटाई किये जाने के मामले में पूर्व मुखिया सर्वेश कुमार सहित पांच लोगों को सोमवार को उपखंड न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी की अदालत से जमानत दे दी गयी. इससे पहले इस मामले में पुलिस ने थाने से ही जमानत दे दी थी. हालांकि बरूराज थानाध्यक्ष ने जमानत देने के बाद गलती स्वीकारते हुए बताया था कि इस मामले में घटना के दो रोज बाद न्यायालय में शुद्धि पत्र दिया गया है. जिसमें धारा 120 बी, 363, 367, 368, 307 व 23 बाल अधिनियम को जोड़ने की अनुमति मांगी गयी है.