मुजफ्फरपुर. मनियारी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अमरेंद्र झा के खिलाफ उपखंड न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी बीके चौधरी के न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अमरेंद्र झा पर मनियारी थाना के साहपुर मर्चा निवासी सज्जन कुमार पासवान ने 16-05-2007 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद संख्या 114/2007 दर्ज कराया था, जिसमें सज्जन ने आरोप लगाया था कि वे लीची का फल व्यापारी गणेश राम के हाथों बेचा. गांव के ही कुछ लोग व्यापारी के साथ मारपीट की और उसका पैसा छीन लिया. इसके बाद वह व्यापारी के साथ इसकी शिकायत करने मनियारी थाना पहुंचे. मनियारी थाना पर मौजूद थानाध्यक्ष अमरेंद्र झा से इस संबंध में शिकायत की तो वे एक जमादार को गाछी में भेजे. वहां जमादार ने कहा कि बरा बाबू आप लोगों को थाना पर बुलाये हैं. जब वे थाना पर गये तो अमरेंद्र झा गाली ग्लौज मारपीट करने लगे. साथ ही मुंह में रिवॉल्वर डाल कर जाति सूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में न्यायालय ने पंाच सितंबर 2007 को मामले को संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. हाइकोर्ट से जमानत लेने के बाद अमरेंद्र झा कोर्ट में कभी हाजिर नहीं हुए. बार-बार कोर्ट में हाजिर होने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया जाता रहा और वे न्यायालय के आदेश की अवहेलना क रते रहे. जिसके बाद न्यायालय ने अमरेंद्र झा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
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इंस्पेक्टर अमरेंद्र झा पर गिरफ्तारी वारंट
मुजफ्फरपुर. मनियारी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अमरेंद्र झा के खिलाफ उपखंड न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी बीके चौधरी के न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अमरेंद्र झा पर मनियारी थाना के साहपुर मर्चा निवासी सज्जन कुमार पासवान ने 16-05-2007 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद संख्या 114/2007 दर्ज कराया था, जिसमें सज्जन ने आरोप […]
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