मुजफ्फरपुर: नगर निगम अवैध तरीके से शहर में बैनर-पोस्टर लगा अपने प्रतिष्ठान व बैंक का प्रचार-प्रसार करने वाले के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. बुधवार को नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के आदेश के बाद विज्ञापन शाखा प्रभारी ने मोतीझील, कंपनीबाग, सरैयागंज, कल्याणी आदि में अपने दुकान व बैंक के सामने बैनर-बोर्ड लगा प्रतिष्ठान […]
मुजफ्फरपुर: नगर निगम अवैध तरीके से शहर में बैनर-पोस्टर लगा अपने प्रतिष्ठान व बैंक का प्रचार-प्रसार करने वाले के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. बुधवार को नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के आदेश के बाद विज्ञापन शाखा प्रभारी ने मोतीझील, कंपनीबाग, सरैयागंज, कल्याणी आदि में अपने दुकान व बैंक के सामने बैनर-बोर्ड लगा प्रतिष्ठान व बैंक का प्रचार-प्रसार करने वाले को नोटिस किया है. इसमें मोतीझील के सागर, तनिष्क समेत डेढ़ दर्जन प्रतिष्ठान शामिल है.
इसके अलावा कंपनीबाग में भी सड़क किनारे अनुमति बगैर पंडाल बना सामान की बिक्री करने वाले दुकानदारों को नोटिस किया है. सरैयागंज, जवाहर लाल रोड व तिलक मैदान रोड के भी एक दर्जन से अधिक दुकानदारों को अवैध तरीके से अपने प्रतिष्ठान का प्रचार-प्रसार करने पर नोटिस किया गया है. नगर आयुक्त ने एक सप्ताह में नोटिस का जवाब व विज्ञापन शुल्क नहीं जमा होने पर नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है.
मोबाइल टावर कंपनियों ने जमा नहीं की राशि
नगर निगम से अल्टीमेटम मिलने व टावर कंपनियों द्वारा खुद से समय-सीमा लेने के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया गया है. नगर आयुक्त ने इसकी समीक्षा करते हुए विज्ञापन व टावर शाखा प्रभारी को समय-सीमा समाप्त होने के बाद टैक्स जमा करने एवं लाइसेंस लेने में देरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि पिछले सप्ताह नगर आयुक्त ने टीम का गठन कर निगम से लाइसेंस नहीं लेने वाले मोबाइल कंपनियों के टावर को सील करते हुए एफआइआर का आदेश दिया था. इसके बाद मोबाइल की दो निजी कंपनियां संपर्क कर नगर आयुक्त से लाइसेंस लेने व टैक्स जमा करने की बात कही थी. इसके लिए समय-सीमा भी निर्धारित किया
गया था.