– विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी के खर्च पर रहेगी कड़ी नजर – लोन या अंश दान के राशि की बीस हजार होगी सीमा उपमुख्य संवाददाता, मुज्फ्फरपुर : विधान सभा चुनाव में प्रत्याशियोंं के चुनावी खर्च पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी. आयोग चुनावी खर्च को छुपाने के लिए प्रत्याशियों की ओर अपनाये जाने वाले सभी हथ कंडे पर नकेल कस रही है. भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किये है. चुनाव के दौरान अगर उम्मीदवार किसी एक व्यक्ति व संस्था से अंशदान या लोन के रुप में 20 हजार से अधिक राशि अपने खाते में प्राप्त करते है तो पैसा देने वाले के नाम व पता के साथ लेखा जोखा देना होगा. इस राशि को प्रत्याशी को घोषित करना होगा. वाहन लेने पर भी लगेगा ब्रेक चुनाव प्रचार के नाम पर वाहन लेकर भाड़ा लगाने का खेल इस बार नहीं चलेगा. आयोग ने प्रचार वाहन के नियम को भी सख्त कर दिया है. उम्मीदवार निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेने के बाद अगर प्रचार में वाहन का उपयोग नहीं करते है तो तब माना जायेगा कि वाहन की अनुमति व्यवसायिक द्ष्टि कोण से लिया गया है. वाहनों के उपयोग पर अधिसूचित दरों से प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय के लेखा में जोड़ा जायेगा.
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20 हजार से अधिक के सहयोग राशि का देना होगा लेखा जोखा
– विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी के खर्च पर रहेगी कड़ी नजर – लोन या अंश दान के राशि की बीस हजार होगी सीमा उपमुख्य संवाददाता, मुज्फ्फरपुर : विधान सभा चुनाव में प्रत्याशियोंं के चुनावी खर्च पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी. आयोग चुनावी खर्च को छुपाने के लिए प्रत्याशियों की ओर अपनाये जाने वाले […]
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