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आचार संहिता के कारण दुकान का आवंटन का मामला लटका

संवाददाता, मुजफ्फरपुरविधान परिषद निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है इसको लेकर पीडीएस दुकान के आवंटन का मामला लटक गया है. जिले में नये पुराने को मिलाकर 499 पीडीएस दुकानों का आवंटन होना था. लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने फिलहाल इस पर रोक लगा […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरविधान परिषद निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है इसको लेकर पीडीएस दुकान के आवंटन का मामला लटक गया है. जिले में नये पुराने को मिलाकर 499 पीडीएस दुकानों का आवंटन होना था. लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है. दुकान आवंटन में सभी वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण निर्धारित है. जिसमें अनुसूचित जाति में 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति में 01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18, पिछड़ा वर्ग में 12, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 03 प्रतिशत का आरक्षण है. इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सहाकारी समितियां, महिलायें / महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहाकारी समितियां, विकलांग, शिक्षित बेरोजगार, संबंधित पंचायत व वार्ड के निवासियों को प्राथमिकी दी जानी है. वहीं आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्था को अनुंकपा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जानी है.

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