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निरक्षर वोटर को सहायक के लिए देना होगा आवेदन

– विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनैतिक दलों के साथ डीएम ने की बैठक – अशिक्षित वोटर को सुविधा के लिए चार – पांच दिन पहले देना होगा आवेदन उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर. विधान परिषद चुनाव में अशिक्षित वोटर को मतदान में सहायक (अटेडेंट ) के लिए चुनाव से चार – पांच दिन पहले आवेदन देना […]

– विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनैतिक दलों के साथ डीएम ने की बैठक – अशिक्षित वोटर को सुविधा के लिए चार – पांच दिन पहले देना होगा आवेदन उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर. विधान परिषद चुनाव में अशिक्षित वोटर को मतदान में सहायक (अटेडेंट ) के लिए चुनाव से चार – पांच दिन पहले आवेदन देना होगा. सत्यापन के बाद ही उनको सुविधा दी जायेगी. शिक्षित होने के बाद भी निरक्षर के सुविधा के लिए आवेदन देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी. मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अनुपम कुमार ने राजनैतिक दलों के साथ विप चुनाव को लेकर हुई बैठक में यह निर्देश दिये. प्रत्याशियों को बताया गया कि मतदाता सूची प्राप्त करने के लिए उनको 970 राशि निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा. सीडी के लिए सौ रुपया देना होगा. डीएम ने कहा कि विप चुनाव में खर्च की सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन वोटर के बीच अवैध पैसा वितरण करने वाले पर सख्ती रहेगी. होटलों पर लगातार छापेमारी होगी. बिना अनुमति के सभा की शिकायत प्राप्त होने पर मामला दर्ज होगा. उन्होंने कहा कि कोई उम्मीदवार सुरक्षा की मांग करना चाहते है तो आवेदन दे सकते है.

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