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निगम से लाइसेंस लिये बगैर शहर में अब कोई कारोबार नहीं … स्टैंडिंग जोड़

– 500 से 2500 रुपये लगेगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क – स्टैंडिंग से मंजूरी के बाद पेशकार शाखा आज से बरतेगा सख्ती- निगम के वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म के साथ डिटेल जानकारी उपलब्ध संवाददाता, मुजफ्फरपुरबिहार नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत शहर में हर तरह के कारोबार पर ट्रेड लाइसंेस शुल्क लगेगा. इसके कारण अब […]

– 500 से 2500 रुपये लगेगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क – स्टैंडिंग से मंजूरी के बाद पेशकार शाखा आज से बरतेगा सख्ती- निगम के वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म के साथ डिटेल जानकारी उपलब्ध संवाददाता, मुजफ्फरपुरबिहार नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत शहर में हर तरह के कारोबार पर ट्रेड लाइसंेस शुल्क लगेगा. इसके कारण अब निगम से लाइसेंस लिये बगैर किसी भी तरह का कारोबार कोई नहीं कर सकता है. शनिवार को स्टैंडिंग बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है. जिन खुदरा व्यवसायियों का कारोबार तीन लाख रुपये तक होगा, उन्हें बतौर लाइसेंस शुल्क वार्षिक पांच सौ रुपये नगर निगम को देना होगा. तीन से पांच लाख रुपये तक के वार्षिक व्यवसाय पर एक हजार रुपये तक का स्लैब बनाया गया है. थियेटर, जादू व मेला वाले को दो हजार एवं पांच लाख से अधिक के कारोबार करने वाले को प्रत्येक वर्ष ढाई हजार रुपये बतौर लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा. इसमें थोक विक्रेता, गोदाम, मालगोदाम, फैक्टरी, खुदरा व्यापारी, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, एजेंसी, बैंकिंग, धर्मशाला, बार, विवाह भवन, नर्सिंग होम, अतिथि भवन, बार, सम्मेलन कक्ष, क्लब, अस्पताल, निजी दवाखाना, मोमबत्ती निर्माण, रंगाई, ढलाई का कारखाना, तेल उबालना, पशुवासा पिघलाना, चर्म शोधन, नाव बनाना, गाड़ी कार्यशाला, बोतल बंद पेयजल निर्माण कारखाना, रसायन निर्माण कारखाना, उर्वरक एवं गैस कारखाना, इंजन मरम्मत, छपाईखाना, पेट्रोल पंप स्पिरिट, सिनेमा हॉल, दीया सलाई कारखाना, शराब भट्टी, सुरा कर्मशाला, अतिशबाजी भंडारण एवं टायर रिटाडिंग आदि शामिल हैं.

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