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कोर्ट ने खारिज की नक्सली भारती की जमानत अर्जी

मुजफ्फरपुर. जेल में बंद हार्ड कोर नक्सली व महिला चेतना मंच की संयोजिका भारती की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है. जानकारी हो कि पिछले वर्ष 16 दिसंबर को पुलिस की विशेष टीम ने आठ हार्ड कोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया था. इसमें महिला चेतना मंच की […]

मुजफ्फरपुर. जेल में बंद हार्ड कोर नक्सली व महिला चेतना मंच की संयोजिका भारती की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है. जानकारी हो कि पिछले वर्ष 16 दिसंबर को पुलिस की विशेष टीम ने आठ हार्ड कोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया था. इसमें महिला चेतना मंच की संयोजिका व हाजीपुर जेल में बंद हार्ड कोर नक्सली रोहित सहनी की दूसरी पत्नी भारती को भी गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देशी कट्टा, दो कारतूस, छह डटोनेटर, एक कैमरा, तार, नक्सली परचा, पोस्टर व लेवी की रसीद बरामद हुई थी. इस मामले में डीएसपी पूर्वी एम अहमद ने कोर्ट में जो चार्जशीट समर्पित किया था, उसमें जेल भेजे गये तरियानी के दिनेश राय को दोषमुक्त बताया था. लेकिन न्यायालय ने पुलिस के इस अनुसंधान रिपोर्ट को खारिज करते हुए सभी नक्सलियों के विरुद्ध संज्ञान लिया था. इसमें शिवहर जिले के तरियानी के नरवारा निवासी रामप्रवेश राय, तरियानी थाना के शरीफ नगर के ललन राय, दिनेश राय, मुंगेर के बरियारपुर के कैलाश सिंह निषाद, कथैया जसौली के कलावती, अमैठा सरैया की पूजा भारती, दिनेश कुमार, मनोज पटेल, राजेश सहनी, श्याम बाबू सहनी, गणेश राय, देवनारायण सहनी, अजय सहनी व भारती सहित 14 लोग शामिल हैं. जिस समय नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय एसएसपी रंजीत मिश्रा ने बताया था कि कैलाश सिंह निषाद नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता है. वह हथियार सप्लाई करने पहुंचा था. तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मुंगेर व जमुई के नक्सलियों के हाथों हथियार बेचे जाने की बात बतायी है.

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