– 22 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर रखे अपना पक्षसंवाददाता, मुजफ्फरपुरपॉस्को की विशेष न्यायाधीश कुमार प्रकाश सहाय ने छेड़ छाड़ व अश्लीलता वीडियो दिखाने का मामला मीनापुर थाना कांड संख्या 454/14 की सुनवाई करते हुए कांड की पीडि़ता को 22 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. विदित हो कि, मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की पश्चिम क्षेत्र टोला निवासी नाबालिग शबनम खातून(काल्पनिक नाम, 16) ने छेड़छाड़ व अश्लील वीडियो दिखाने को लेकर सीजेएम की अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया था. इसमें अपने पड़ोसी मो. इरसाद, मो. इलयास, मो. आवाम व मो. फिरोज को आरोपित बनाया था. जिसमें पीडि़ता ने आरोप लगाया था कि 19 सितंबर 2014 को हम खेत से लौट रहे थे. जहां आरोपितो ने मुझे पकड़ कर मोबाइल से अश्लील वीडियो दिखाते हुए छेड़छाड़ किया. वहीं, न्यायालय के आदेश पर मीनापुर थाना में प्राथमिकी 18 सितंबर को दर्ज किया गया था.
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कोर्ट:: पॉस्को की विशेष अदालत ने दिया पीडि़ता को पक्ष रखने का आदेश
– 22 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर रखे अपना पक्षसंवाददाता, मुजफ्फरपुरपॉस्को की विशेष न्यायाधीश कुमार प्रकाश सहाय ने छेड़ छाड़ व अश्लीलता वीडियो दिखाने का मामला मीनापुर थाना कांड संख्या 454/14 की सुनवाई करते हुए कांड की पीडि़ता को 22 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. विदित […]
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