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शुल्क नहीं जमा करने पर सील होंगे मोबाइल टावर

मुजफ्फरपुर: शहर में बगैर पंजीकरण व नवीकरण के लगे मोबाइल टावरों पर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गयी है. टावरों की सूची तैयार की जा रही है. जल्द ही निगम की ओर से मोबाइल कंपनियों को पंजीकरण व नवीकरण के लिए नोटिस भेजी जायेगी. पहले फेज में करीब 150 कंपनियों […]

मुजफ्फरपुर: शहर में बगैर पंजीकरण व नवीकरण के लगे मोबाइल टावरों पर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गयी है. टावरों की सूची तैयार की जा रही है. जल्द ही निगम की ओर से मोबाइल कंपनियों को पंजीकरण व नवीकरण के लिए नोटिस भेजी जायेगी. पहले फेज में करीब 150 कंपनियों को नोटिस देने की तैयारी है. इसके तहत शुल्क जमा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी जायेगी. तय समय पर शुल्क नहीं जमा करने पर जुर्माने के साथ टावर को सील किया जायेगा.

बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से फरवरी 2012 में मोबाइल टावरों को लेकर अधिसूचना जारी की गयी थी. विभाग के अनुसार, कंपनियों को शुल्क जमा करने के लिए तीसरी बार नोटिस भेजा जायेगा. हाल ही में सभी तहसीलदारों ने अपने क्षेत्र में लगे टावरों की रिपोर्ट निगम को सौंपी है. शुल्क जमा नहीं होने से निगम को लाखों रुपये राजस्व की क्षति हो रही है. बिहार संचार मीनार व संबंधित नियमावली के तहत नगर निगम क्षेत्र में एक टावर का पंजीकरण शुल्क 50 हजार रुपये व वार्षिक नवीकरण शुल्क 15 हजार रुपये प्रति वर्ष है. वहीं, टावर पर लगाये गये प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण व नवीकरण शुल्क लिया जायेगा.

टावर लगने की शिकायत
आवासीय क्षेत्र में लग रहे टावरों पर निगम की ओर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. शहरी क्षेत्र से गोला रोड, इमामबाड़ा के पास, छाता बाजार सहित कई जगहों से लोगों ने उक्त समस्या को लेकर शिकायत दर्ज करायी है. गोला रोड के विशाल कुमार ने बताया था कि टावर व उसके जेनेरेटर के कारण उनके परिवार में कई लोगों सेहत खराब हो रही है. खुले स्थान व आवासीय क्षेत्र से दूर मोबाइल टावर लगना है. वहीं स्कूल महाविद्यालय व अस्पताल के सौ मीटर के दायरे से बाहर मोबाइल टावर लगाने का प्रावधान है.

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