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सीजेएम के निर्देश पर हुई थी बाल बंदी की मौत की जांच

संवाददाता, मुजफ्फरपुरबाल बंदी की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग द्वारा कार्रवाई को लेकर गुरुवार को रिमांड होम से लेकर बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में गहमा-गहमी थी. चर्चा चल रही थी कि अधीक्षक के साथ और किसके ऊपर कार्रवाई होगी. लेकिन शाम तक कार्यालय में कार्रवाई संबंधित कोई दिशा निर्देश पटना मुख्यालय से नहीं मिला था. […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरबाल बंदी की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग द्वारा कार्रवाई को लेकर गुरुवार को रिमांड होम से लेकर बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में गहमा-गहमी थी. चर्चा चल रही थी कि अधीक्षक के साथ और किसके ऊपर कार्रवाई होगी. लेकिन शाम तक कार्यालय में कार्रवाई संबंधित कोई दिशा निर्देश पटना मुख्यालय से नहीं मिला था. बताते चलें कि 17 अगस्त को रिमांड होम के बाल बंदी की मौत के बाद उस समय के तत्कालीन सीजेएम ने इस मामले की न्यायिक जांच का निर्देश दिया था. जांच में समाज कल्याण के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई थी. जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आयी थी कि उस किशोर को रिमांड होम में अधिकारियों के समक्ष पीटा गया था. इस रिपोर्ट को बाद में पटना भेजा गया. इसके बाद मानवाधिकार आयोग ने बाल बंदी के परिजन को मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सीपीओ रवि रौशन ने बताया कि हमलोगों को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है.

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