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ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल के विरोध में 30 को देशव्यापी वाहनों की हड़ताल

– नये बिल में गलती पर अधिक जुर्माना व सजा का प्रावधान- बिल वापस नहीं लेने पर होगा आंदोलन संवाददाता, मुजफ्फरपुरकेंद्र सरकार का ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल 2014 जन विरोधी काला कानून है. इस कानून के कारण वाहन चालकों का रोड पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जायेगा. बिहार में आज जैसी सड़कों की स्थिति है. ऐसे […]

– नये बिल में गलती पर अधिक जुर्माना व सजा का प्रावधान- बिल वापस नहीं लेने पर होगा आंदोलन संवाददाता, मुजफ्फरपुरकेंद्र सरकार का ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल 2014 जन विरोधी काला कानून है. इस कानून के कारण वाहन चालकों का रोड पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जायेगा. बिहार में आज जैसी सड़कों की स्थिति है. ऐसे में गाड़ी चलाने में जो परेशानी होती है उसे चालक ही जानते है. बिहार में तो सड़के चलने के लायक ही नहीं है. केंद्र सरकार के इसी बिल के विरोध में 30 अप्रैल को देशव्यापी वाहनों की हड़ताल होगी. अगर इसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया गया. यह बातें बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने गुरुवार रेडक्रॉस सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में कही. प्रेसवार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, प्रवक्ता कामेश्वर महतो, एआर अन्नु, मो इलियास इलू, सूर्य मणि सिंह, मनोज कुमार, धर्मजीत मिश्रा, बालेंद्र सिंह, गांधीजी, आलोक सिंह सहित अन्य ट्रांसपोर्टर मौजूद थे. प्रेसवार्ता के बाद फेडरेशन की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया. फेडेरेशन की मुख्य मांगें- पथ परिवहन व सुरक्षा विधेयक 2014 वापस लें- चालकों के रोजगार की हिफाजत करें, बढ़े जुर्माना के प्रावधान को वापस ले.- परिवहन क्षेत्र के निजीकरण व उसे कॉरपोरेट के हाथों बेचना बंद करे.- गाड़ी से प्रतिमाह रोड टैक्स लिया जाता है तो टॉल प्लाजा टैक्स को बंद करे

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