महत्वपूर्ण है- अन्य आठ आरोपी अब भी जेल में – 6 सितंबर को सीबीआइ ने राजीव को लिया था हिरासत में संवाददाता, मुजफ्फरपुरएसबीआइ एडीबी गोबरसही शाखा में दस मई 2011 को हुए 12.5 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी राजीव रंजन को रांची हाईकोर्ट से जमानत मिली. जज एचसी मिश्रा के कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी. राजीव रंजन इस केस के पहले आरोपी है जिन्हें बेल मिली है. सीबीआइ ने इन्हें छह सितंबर 2012 को हिरासत में लिया था. राजीव के पकड़े जाने के बाद ही धीरे-धीरे सभी आरोपी पकड़े गये थे. इस केस में 50 लाख रुपये शहर के सिंडिकेट बैंक स्थित शाखा से निकाले गये थे. इसमें से आरोपी राजीव रंजन द्वारा अपने हिस्से दस लाख रुपये सीबीआइ को वापस लौटाये थे और केस के संबंध में जानकारी दी. इस फ्रॉड में मुंबई स्थित एरिस्टो फॉर्माटयूक्लस के खाते से 12.5 करोड़ रुपये आरटीजीएस द्वारा निकाले गये थे. इसमें से 12 करोड़ रुपये रांची में महारानी ऑटोमोबाइल्स के खाते में गये थे. इस केस के अन्य आठ आरोपी छपरा निवासी नीतीन राज वर्मा व शशिभूषण , पटना निवासी बीबी सिंह, पक्की सराय निवासी गोपी कृष्णा नाथानी, साधु गाछी निवासी सौरभ कुमार, चढुआ निवासी संजय राज, चंदवारा निवासी मोनिस परवेज मिंटू, बालुघाट दीपनगर निवासी विकास कुमार राजा अभी भी जेल में बंद है. इनमें से कुछ आरोपी एसबीआइ के 29.25 करोड़ के दूसरे साइबर फ्रॉड मामले में भी संलिप्त है. जिस केस की सुनवाई मुजफ्फरपुर के सीबीआइ कोर्ट में चल रही है.
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12.5 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में राजीव को मिली जमानत
महत्वपूर्ण है- अन्य आठ आरोपी अब भी जेल में – 6 सितंबर को सीबीआइ ने राजीव को लिया था हिरासत में संवाददाता, मुजफ्फरपुरएसबीआइ एडीबी गोबरसही शाखा में दस मई 2011 को हुए 12.5 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी राजीव रंजन को रांची हाईकोर्ट से जमानत मिली. जज एचसी मिश्रा के कोर्ट में इस […]
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