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दो अलग-अलग मामले में कोर्ट ने दिया एफआइआर का आदेश

– कांगे्रस के प्रवक्ता के खिलाफ मिठनपुरा पुलिस को एफआइआर का आदेश संवाददाता, मुजफ्फरपुरलोहिया विचार मंच के प्रमंडलीय अध्यक्ष दुखी लाल यादव व अन्य के विरुद्ध दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने नगर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने छह अप्रैल को सीजेएम की अदालत […]

– कांगे्रस के प्रवक्ता के खिलाफ मिठनपुरा पुलिस को एफआइआर का आदेश संवाददाता, मुजफ्फरपुरलोहिया विचार मंच के प्रमंडलीय अध्यक्ष दुखी लाल यादव व अन्य के विरुद्ध दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने नगर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने छह अप्रैल को सीजेएम की अदालत में एक मामला दर्ज कराया था. इसमें दुखी लाल समेत अन्य को आरोपी बनाते हुए भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था. वादी ने आरोप लगाया था कि सहरसा जाने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुपौल में लोहिया के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद आरोपियों ने प्रतिमा को धोने का काम किया. इससे मेरी भावना को ठेस पहुंचा है. वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मिठनपुरा थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इसमें संजय के यहां पेंटर का काम करने वाला पोखरिया पीर कच्चीपक्की निवासी इंद्रजीत पासवान ने मजदूरी नहीं देने का आरोप लगा एससी, एसटी के तहत कोर्ट में केस दर्ज कराया था.

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