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शिक्षा विभाग का फरमान, फीस बढ़ाने से पहले अभिभावकों से पूछें

मुजफ्फरपुर: स्कूल प्रबंधन अब मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे. स्कूल फीस की बढ़ोतरी में हर हाल में अभिभावकों की मर्जी शामिल होगी. जिलाधिकारी अनुपम कुमार इस मामले में सख्त निर्देश दिया है. निर्देश के तहत यदि विद्यालय को किसी शुल्क में वृद्धि करनी है तो पहले स्कूल को अभिभावकों के साथ […]

मुजफ्फरपुर: स्कूल प्रबंधन अब मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे. स्कूल फीस की बढ़ोतरी में हर हाल में अभिभावकों की मर्जी शामिल होगी. जिलाधिकारी अनुपम कुमार इस मामले में सख्त निर्देश दिया है. निर्देश के तहत यदि विद्यालय को किसी शुल्क में वृद्धि करनी है तो पहले स्कूल को अभिभावकों के साथ बैठक करना होगा. साथ ही अभिभावकों की सहमति से फीस पर किसी प्रकार का निर्णय लिया जायेगा.

इसके साथ ही सभी विद्यालयों को फीस स्ट्रक्चर में एकरुपता रखने की भी बात कहीं गयी है. निजी स्कूल के मनमानी पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के स्तर से प्रोसिडिंग तैयार कर ली गयी है. प्रोसिडिंग में फीस के मुद्दे को सख्ती से पालन करने की बात कही गयी है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी गणोश दत्त झा ने प्रोसिडिंग को जिलाधिकारी को सौंप दिया है. इसके अलावे अभिभावकों से लिए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा देना होगा. साथ ही प्रत्येक चार्ज को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना है. जारी प्रोसिडिंग के तहत री एडमिशन पर रोक, विद्यालय से किताब-कॉपी खरीदने की बाध्यता खत्म, लॉटरी सिस्टम से बीपीएल के तहत नामांकन, 15 दिनों से अधिक स्कूल बंद होने पर बस भाड़ा में रियायत, पिछड़े बच्चों के लिए बगैर शुल्क के क्लास, स्कूल में शिकायत निवारण कोषांग सहित कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किया गया है.

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