इसके साथ ही सभी विद्यालयों को फीस स्ट्रक्चर में एकरुपता रखने की भी बात कहीं गयी है. निजी स्कूल के मनमानी पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के स्तर से प्रोसिडिंग तैयार कर ली गयी है. प्रोसिडिंग में फीस के मुद्दे को सख्ती से पालन करने की बात कही गयी है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी गणोश दत्त झा ने प्रोसिडिंग को जिलाधिकारी को सौंप दिया है. इसके अलावे अभिभावकों से लिए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा देना होगा. साथ ही प्रत्येक चार्ज को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना है. जारी प्रोसिडिंग के तहत री एडमिशन पर रोक, विद्यालय से किताब-कॉपी खरीदने की बाध्यता खत्म, लॉटरी सिस्टम से बीपीएल के तहत नामांकन, 15 दिनों से अधिक स्कूल बंद होने पर बस भाड़ा में रियायत, पिछड़े बच्चों के लिए बगैर शुल्क के क्लास, स्कूल में शिकायत निवारण कोषांग सहित कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किया गया है.