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माड़ीपुर ओवरब्रिज हादसा मामले में कोर्ट सख्त

संवाददाता, मुजफ्फरपुरमाड़ीपुर रेलवे ओवरब्रिज हादसा मामले में कोर्ट में दर्ज कराये गये मामले की जांच प्रतिवेदन अब तक जमा नहीं करने पर कोर्ट ने काजीमोहम्मदपुर इंस्पेक्टर को स्मार पत्र भेजा है. विदित हो कि 29 नवंबर 2013 को ओवरब्रिज हादसा हुआ था. इसके बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरमाड़ीपुर रेलवे ओवरब्रिज हादसा मामले में कोर्ट में दर्ज कराये गये मामले की जांच प्रतिवेदन अब तक जमा नहीं करने पर कोर्ट ने काजीमोहम्मदपुर इंस्पेक्टर को स्मार पत्र भेजा है. विदित हो कि 29 नवंबर 2013 को ओवरब्रिज हादसा हुआ था. इसके बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया था. जिसमें मुख्य संरक्षा आयुक्त आर के करदम, सुदर्शन नायक, डीआरएम पूर्व मध्य रेल हाजीपुर राजेश तिवारी, तत्कालीन रेल मंत्री मल्लिकाअर्जुन एवं एजीएम अजय शुक्ला को आरोपी बनाया था. इसमें अधिवक्ता ने इन आरोपियों की लापरवाही से पुल धंसने की शिकायत की थी. इसके बाद कोर्ट ने काजीमोहम्मदपुर थाना से जांच प्रतिवेदन की मांग किया था.

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