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दुकान को तोड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा निगम

– हाइकोर्ट के डबल बेंच ने मोतीझील फ्लाइओवर के नीचे से दुकान हटाने का दिया था आदेश – चंद्र किशोर पराशर के रिट याचिका पर कोर्ट का आया था फैसला – इरकॉन की राशि से निगम बनाया था 49 दुकानें संवाददाता, मुजफ्फरपुरमोतीझील फ्लाइओवर के नीचे बनाये गये दुकान को हाइकोर्ट से तोड़ने का मिले आदेश […]

– हाइकोर्ट के डबल बेंच ने मोतीझील फ्लाइओवर के नीचे से दुकान हटाने का दिया था आदेश – चंद्र किशोर पराशर के रिट याचिका पर कोर्ट का आया था फैसला – इरकॉन की राशि से निगम बनाया था 49 दुकानें संवाददाता, मुजफ्फरपुरमोतीझील फ्लाइओवर के नीचे बनाये गये दुकान को हाइकोर्ट से तोड़ने का मिले आदेश के बाद नगर-निगम अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है. हालांकि, हाइकोर्ट की ओर से रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले माह दिये गये फैसला में दुकान तोड़ने का दिये गये समय-सीमा अब समाप्त होने वाली है. हाइकोर्ट ने एक माह में नगर-निगम को दुकान को तोड़ सूचित करने का आदेश दिया था. गुरुवार को नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने इस मुद्दे पर कानून-विदों से राय-मशवीरा किया. इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट के वकीलों से संपर्क कर जल्द से जल्द इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्देश विधि प्रशाखा को दिया है. गौरतलब है कि मोतीझील फ्लाइ ओवर का निर्माण करने वाली एजेंसी इरकॉन ने निगम का दुकान तोड़ने से पूर्व नये सिरे से दुकान बनवाने का एग्रीमेंट किया था. इसी के तहत इरकॉन ने करीब 60 लाख रुपये निगम को दिया. तत्कालीन नगर आयुक्त सीता चौधरी बगैर टेंडर निकाले एक कमेटी का गठन कर फ्लाइ ओवर के नीचे दुकानों का निर्माण शुरू करा दिया था. इसके बाद भाजपा नेता चंद्र किशोर पराशर ने हाइकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दिया. इसमें निगम पर मनमानी करते हुए लोगों का रास्ता बंद करने एवं अवैध तरीके से दुकान निर्माण कराने का आरोप लगाया था.

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