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जानलेवा हमला में दस वर्ष की सजा

– छह हजार रुपये अर्थ दंड भी देना होगामुजफ्फरपुर. हरवे हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे-दो राकेश कुमार सिंह ने दोषी पाते हुए बोचहां थाना क्षेत्र के उनसर निवासी आरोपी सचिंद्र सिंह को दस वर्ष सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. विदित हो कि […]

– छह हजार रुपये अर्थ दंड भी देना होगामुजफ्फरपुर. हरवे हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे-दो राकेश कुमार सिंह ने दोषी पाते हुए बोचहां थाना क्षेत्र के उनसर निवासी आरोपी सचिंद्र सिंह को दस वर्ष सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. विदित हो कि उनसर निवासी परमानंद सिंह को वर्ष 2000 में बेरहमी से पिटाई कर गले में रस्सी बांध कर पानी में फेंक दिया गया था. श्री सिंह के बयान पर बोचहां थाना में गांव के ही कपिलेश्वर सिंह, सचिंद्र सिंह, संजीत सिंह, मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया. प्राथमिकी में श्री सिंह ने बताया कि 18 जुलाई 2000 को वे अपने घर से एक किमी दूर परती जमीन में बैठ कर शीशम की लकडि़यां काट रहे थे. वहां सभी आरोपी लाठी, भाला, डंडा से लैस होकर आये और हमला कर दिये. इसमें वे बुरी तरह घायल हो गये. बाद में आरोपियों ने गले में रस्सी बांध कर पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया. सूचना मिलने पर परिजनों ने उन्हें एसकेएमसीएच में भरती कराया. इस मामले में बोचहां पुलिस ने 31 मार्च 2001 को न्यायालय में सचिंद्र सिंह सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले में एपीपी अंगद राय ने कुल आठ लोगों का बयान दर्ज कराया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सीबी झा ने न्यायालय में पक्ष रखा था.

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