– कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे कोर्ट – सुबह ही घर पर पहुंच गयी थी पुलिस – आज खुलेगा बयान का लिफाफा फोटो माधव 45 वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर. स्कूल संचालक सत्यनारायण प्रसाद का बरामदगी के 33 वेें दिन कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया. सीजेएम वेदप्रकाश सिंह की कोर्ट में ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष सह अनुसंधानक अभिषेक रंजन ने बयान के लिए आवेदन दिया, जिसके बाद सीजेएम ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी एके दीक्षित के कोर्ट में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया. न्यायिक दंडाधिकारी ने बंद कमरे में सत्यनारायण प्रसाद का बयान दर्ज किया, जिसके बाद उसे लिफाफे में बंद कर दिया गया है. बताया जाता है कि बुधवार को अनुसंधानक के आवेदन पर बयान खोला जायेगा. इसके पूर्व सुबह में ही ब्रह्मपुरा पुलिस स्कूल संचालक के घर पहुंच गयी थी. कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें घर से थाने लाया गया. दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान उनके अधिवक्ता भी मौजूद थे. सत्य नारायण प्रसाद के बायें हाथ पर पट्टी बंधी थी. यहां बता दें कि 21 सितंबर को सत्यनारायण प्रसाद का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था. अगले दिन उनकी इंडिका कार लावारिस अवस्था में अहियापुर के भिखनपुर में बरामद की गयी थी. 101 दिन बाद मोतीपुर के पास अपहर्ताओं ने उन्हें व चालक मुकेश को छोड़ा था. छोड़ने के एवज में ढ़ाई करोड़ रुपये फिरौती दिये जाने की बात सामने आयी थी. हालांकि सत्यनारायण प्रसाद व पुलिस ने इस बात से इनकार किया था.
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33 वें दिन सत्यनारायण प्रसाद का बयान दर्ज
– कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे कोर्ट – सुबह ही घर पर पहुंच गयी थी पुलिस – आज खुलेगा बयान का लिफाफा फोटो माधव 45 वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर. स्कूल संचालक सत्यनारायण प्रसाद का बरामदगी के 33 वेें दिन कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया. सीजेएम वेदप्रकाश सिंह की कोर्ट में ब्रह्मपुरा […]
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