मुजफ्फरपुर: कलेक्ट्रेट गैंप रेप में पुलिस कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपित से जेल में पूछताछ करेगी. गुरुवार को आइओ रंजीता सिन्हा ने आवेदन देकर कोर्ट से इजाजत मांगी है. कोर्ट ने इजाजत दे दी है.
पूछताछ के दौरान संतोष जनक जबाव नहीं मिलने पर पुलिस आरोपित को रिमांड पर लेगी. इसके पूर्व कोर्ट के आदेश पर ही केस में जब्त चार प्रदर्श को जांच के लिए एफएसएल पटना भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद निक्कू व दीपक से पूछताछ हो चुकी है. वही गौतम, विकास व जितेंद्र ने कोर्ट में समर्पण किया था. इन तीनों से पूछताछ की इजाजत मांगी गयी है.
जब्त हुआ था चार प्रदर्श
अनुसंधान के क्रम में पुलिस पीड़िता के अंग वस्त्र सहित दीपक व निक्कू का भी वस्त्र जब्त किया था. इसके साथ जितेंद्र के कमरे से जब्त किये बिछावन के चादर को जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि चारों कपड़े पर धब्बे के निशान मिले है.
बिना मिले लौटे परिजन
रोमा के परिजनों ने अधिवक्ता के माध्यम से बुधवार को पास्को कोर्ट में अपने नाबालिग पुत्री को मुक्त करने का आवेदन सौंपा. इस पर शुक्रवार को सुनवाई की जायेगी. इसके पूर्व दो दिनों के प्रयास के बाद भी वे पीड़िता से नहीं मिल पाये. बालिका गृह जाने पर उन्हें बताया गया कि डीएम के आदेश से उससे मिलने पर रोक लगी है. मंगलवार को ही उसके पिता प्रिया नाम की लड़की के साथ शहर पहुंच थे. दोनों महिला थानाध्यक्ष रंजीता सिन्हा से मिल कर घटना की जानकारी ली थी. यहां बता दें कि पीड़िता के साथ कलेक्ट्रेट के आपात कालीन संचालन केंद्र के कमरे में रेप किया गया था.
विनोद से होगी पूछताछ
पुलिस सीतामढ़ी के विनोद से भी फिर पूछताछ करेगी. बिना जांच-पड़ताल के ही विनोद को छोड़ दिया गया था. उसने पीड़िता के बारे में पुलिस को झूठा बयान दिया है. उसने पुलिस को बताया था कि रोमा (काल्पनिक नाम) को वह अपने दोस्त अमरेश के कहने पर लाने गया था. अमरेश उसका जीजा है. लेकिन पता चला है कि अमरेश की अब तक शादी भी नहीं है. वह खुद रोमा का आशिक था. इसके अलावा कई अन्य तथ्य भी पुलिस से छिपाये थे.