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बिना नक्शा पास कराये बनायें दो तल्ला मकान

मुजफ्फरपुर: शहर में नये बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद ढाई कट्ठा (करीब 300 वर्ग मीटर) तक के प्लॉट पर बगैर नक्शा पास कराये जी प्लस टू भवन का निर्माण हो सकता है. इसके लिए गृहस्वामी को नगर निगम से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भवन निर्माण के दौरान उन्हें बिल्डिंग बायलॉज […]

मुजफ्फरपुर: शहर में नये बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद ढाई कट्ठा (करीब 300 वर्ग मीटर) तक के प्लॉट पर बगैर नक्शा पास कराये जी प्लस टू भवन का निर्माण हो सकता है. इसके लिए गृहस्वामी को नगर निगम से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन भवन निर्माण के दौरान उन्हें बिल्डिंग बायलॉज 2014 के नियम-कानून की शर्तो का पूरा ख्याल रखना होगा. गृहस्वामी को भवन निर्माण के साथ नक्शा पास के लिए निगम में आवेदन करना होगा, लेकिन ऐसे भवनों के निर्माण स्थल के समीप की सड़क की चौड़ाई क्या होगी, इसे नये बायलॉज में स्पष्ट नहीं किया गया है.

इससे इंजीनियर व आर्किटेक्ट के साथ नगर निगम प्रशासन भी असमंजस में हैं. नगर आयुक्त इस बिंदु पर जल्द ही इंजीनियर व आर्किटेक्ट के साथ बैठक बुला समाधान निकालेंगे. नगर निगम के आर्किटेक्ट विपुल कुमार बताते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में इसे लागू करने में काफी परेशानी है. इस तरह की अनुमति मिलने से निगम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही शहर में अवैध निर्माण की संभावना बढ़ सकती है.

सख्ती के साथ नरमी भी
बिल्डिंग बायलॉज 2014 में सख्ती के साथ नरमी भी बरती गयी है. बगैर नक्शा पास कराये भवन का निर्माण शुरू कराने से शहरी इलाके में कुछ ऐसे गली-मोहल्ले हैं, जहां 12 फीट से भी कम चौड़ी सड़क है. उसमें मकान बनाने के लिए प्लॉट खाली है. उस जमीन के मालिक को दो तल्ला तक मकान बनाने में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तीसरा तल्ला बनाने से पहले उन्हें निगम से नक्शा पास कराने की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
मनमानी पर होगी कार्रवाई
शहर में नये बिल्डिंग बायलॉज को नगर निगम सख्ती से लागू नहीं कराता है, तब हजारों की संख्या में मकान मनमाने तरीके से बनाये जा सकते हैं. क्योंकि शहर के अधिकांश ऐसे मोहल्ले हैं, जिनमें 12 फीट से कम चौड़ी सड़क है. इस स्थिति में गृहस्वामी मनमाने तरीके से मकान का निर्माण करायेंगे. हालांकि, नये बिल्डिंग बायलॉज में इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इसका अधिकार नगर आयुक्त के पास होगा.

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