मुजफ्फरपुर: निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है. शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर साफ तौर से रोक लगा दिया है. बच्चों से नामांकन के वक्त योग्यता जानने के लिए साक्षात्कार लेने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना होगा. शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. बिहार के राज्यपाल के आदेश से संयुक्त सचिव जीतेंद्र प्रसाद ने विभाग के सभी अधिकारियों को पत्र भेज कर अवगत कराया है.
बिहार सरकार के पत्र के अनुसार, बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय के प्रबंधन द्वारा नर्सरी व पहली कक्षा में नामांकन के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया (टेस्ट व साक्षात्कार) अपनायी जाती है तो यह बच्चों के अधिकार का उल्लंघन है. बच्चों के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए प्रथम साक्षात्कार के लिए 25 हजार रुपये तथा प्रावधान का पुन: उल्लंघन कर साक्षात्कार लिये जाने पर 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
19 जून को विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया. 04 जुलाई को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्वशिक्षा अभियान जियाउल होदा खां ने सभी विद्यालयों के प्रबंधन को विभागीय आदेश से अवगत करा दिया है.