वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर. कांटी थर्मल में काम कर रहे मजदूरों के सही भुगतान नहीं करने के आरोप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पावर मेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के भुगतान पर रोक लगा दी है. यह फैसला रिजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आर के सिन्हा ने दिया है. अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. जिसमें कांटी थर्मल में काम कर रही पावर मेक प्राइवेट लिमिटेड को मजदूरों के भुगतान से जुड़े पूरे कागज के साथ उपस्थित होने को कहा गया है. सुनवाई तीन बजे इपीएफओ, मुजफ्फरपुर में होगी. सुनवाई में कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जिलियन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी, बिहार झारखंड राज्य विद्युत परिषद फिल्ड कामगार यूनियन के सचिव भरत चौधरी, कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कृपा शंकर शाही अपना-अपना पक्ष रखेंगे. जानकारी हो कि कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन के कृपा शंकर शाही ने संवेदक द्वारा पिछले दो वर्षों से काम में लगे लोगों को सही भुगतान व प्रोविडेंट फंड उचित तरीके से नहीं दिये जाने का मामला उठाया था. कहा था कि पावर मेक प्राइवेट लिमिटेड प्रोविडेंट फंड सही तरीके से नहीं दे रही है. इसके बाद कंपनी को सम्मन जारी किया गया था.
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सुनवाई तक कांटी थर्मल के अधिकारियों के भुगतान पर रोक
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर. कांटी थर्मल में काम कर रहे मजदूरों के सही भुगतान नहीं करने के आरोप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पावर मेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के भुगतान पर रोक लगा दी है. यह फैसला रिजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आर के सिन्हा ने दिया है. अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. जिसमें […]
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