उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : भ्रष्टाचार के मामले में कांटी के ग्राम पंचायत पानापुर हवेली के चार पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गयी है. पुलिस अधीक्षक निगरानी के रिपोर्ट पर पंचायती राज विभाग के विभाग के प्रधान सचिव ने पंचायत के तत्कालीन मुखिया जियाउल होदा, वार्ड सदस्य विजया लक्षमी शर्मा, पूर्व उप मुखिया विपिन शाही, वार्ड सदस्य बिदेंश्वर पासवान पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. इस संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18 (5) के प्रावधान में मुखिया/ उपमुखिया को पद से विमुक्त करने व अभियोजन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार सरकार है. तत्कालीन मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों ने अपराध अपने पद पर रहते हुए किया है. बता दे की इन पर निगरानी थाना कांड संख्या 70/2011 में मामला दर्ज कराया गया है. ——————दूसरी खबर सकरा प्रमुख की सदस्यता रद करने की मांगमुजफ्फरपुर : सकरा के पूर्व प्रमुख श्याम कल्याण ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर वर्तमान प्रमुख अनिल कुमार के द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए उनकी पंचायत समिति सदस्यता रद करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वे तीन महीने तक जेल में रह चुके है. इस बाबत उन्होंने आरटीआइ के तहत खुदी रामबोस केंद्रीय कारा से मांगी गई सूचना का हवाला देते हुए कहा कि सूचना ज्ञापांक 4740 दस अक्तूबर 2014 के अनुसार अनिल कुमार पिता राम रत्न राम ग्राम गोआहित, थाना सकरा कांड संख्या 60/04 के तहत दिनांक 9 मार्च 2004 को सीजीएम के आदेशानुसार कारावास में भेजे गये थे.
BREAKING NEWS
Advertisement
भ्रष्टाचार मामले में चार पंचायत प्रतिनिधि पर होगी कार्रवाई
उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर : भ्रष्टाचार के मामले में कांटी के ग्राम पंचायत पानापुर हवेली के चार पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गयी है. पुलिस अधीक्षक निगरानी के रिपोर्ट पर पंचायती राज विभाग के विभाग के प्रधान सचिव ने पंचायत के तत्कालीन मुखिया जियाउल होदा, वार्ड सदस्य विजया लक्षमी शर्मा, पूर्व उप मुखिया विपिन […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement