महत्वपूर्ण संवाददाता, मुजफ्फरपुरनिर्माण मजदूर को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अब शपथ पत्र नहीं देना होगा. निर्माण मजदूर विभाग में स्व अभी प्रमाणित फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. मजदूरों की सुविधा के लिए विभाग की ओर से यह पहल की गई है. यह जानकारी देते हुए उप श्रमायुक्त सुजीत कुमार राय ने बताया कि इससे मजदूरों को काफी राहत मिलेगी. यह फॉर्म श्रम विभाग के कार्यालय में मजदूरों को नि:शुल्क उपलब्ध होगा. इससे मजदूरों का समय बचेगा और उनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. 10 लाख से अधिक के मकान पर एक प्रतिशत शेष मुजफ्फरपुर : फरवरी 2015 तक श्रम विभाग को शेष के तहत 15 करोड़ राशि वसूलनी है. शेष की राशि शहर में दस लाख रुपये से अधिक से बन रहे मकानों के मालिकों से वसूल की जायेगी. उप श्रमायुक्त ने बताया कि विभागीय नियम के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक राशि से जिस भी मकान का निर्माण होगा. उसे अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत शेष श्रम विभाग को देना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई भवन 15 लाख में बनता है तो पांच लाख रुपये का एक प्रतिशत मालिक को श्रम विभाग को देना होगा. इसी राशि के माध्यम से विभाग मजदूरों की सहायता करती है. लक्ष्य के अनुरूप विभाग के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शहर में चारों ओर चल रहे ऐसे निर्मित भवनों को चिह्नित करे जिसमें दस लाख रुपये से अधिक की लागत है.
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निर्माण मजदूर खुद देंगे प्रमाण पत्र : उप श्रमायुक्त
महत्वपूर्ण संवाददाता, मुजफ्फरपुरनिर्माण मजदूर को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अब शपथ पत्र नहीं देना होगा. निर्माण मजदूर विभाग में स्व अभी प्रमाणित फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. मजदूरों की सुविधा के लिए विभाग की ओर से यह पहल की गई है. यह जानकारी देते हुए उप श्रमायुक्त सुजीत कुमार राय ने […]
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