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अमान्य संस्थान के सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षिका का नियोजन रद

डीइओ ने नियोजन इकाई के सचिव को भेजा पत्रचयन मुक्त करते हुए करेंगे अविलंब प्रतिवेदितसेवावधि का उपस्थिति विवरणी के आधार पर भुगतान का भी दिया निर्देशप्रतिनिधि, समस्तीपुरउच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्लूजेसी नंबर 20587/13 में सुनीता कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 30 जून 14 को पारित आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने […]

डीइओ ने नियोजन इकाई के सचिव को भेजा पत्रचयन मुक्त करते हुए करेंगे अविलंब प्रतिवेदितसेवावधि का उपस्थिति विवरणी के आधार पर भुगतान का भी दिया निर्देशप्रतिनिधि, समस्तीपुरउच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्लूजेसी नंबर 20587/13 में सुनीता कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 30 जून 14 को पारित आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मोरवा प्रखंड के मध्य विद्यालय रघुनाथपुर की प्रखंड शिक्षिका सुनीता कुमारी के नियोजन को रद्द करने का आदेश नियोजन इकाई को दिया है. साथ ही डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रस्तुत उक्त शिक्षिका के कार्यावधि की उपस्थिति विवरणी के आधार पर मानदेय का भुगतान कर प्रतिवेदित करें. यह आदेश गुरुवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया. जानकारी के अनुसार डीइओ ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 8 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पाया गया कि प्रखंड शिक्षिका सुनीता कुमारी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र अमान्य संस्था के द्वारा निर्गत है. जिसकी मान्यता बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजन में मान्यता नहीं दी गयी है. इसके आलोक में नियोजन को रद्द करने का आदेश देते हुए नियोजन इकाई को अविलंब कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही डीपीओ स्थापना को भी निर्देश दिया है कि प्रधानाध्यापक से उक्त शिक्षिका की कार्यावधि उपस्थिति विवरणी मंगाकर मानदेय भुगतान करना सुनिश्ति करें. डीइओ बीके ओझा ने बताया कि शिक्षिका का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन नई दिल्ली से निर्गत है. जो नियोजन नियमावली के तहत अमान्य है. साथ ही प्राधिकार के द्वारा भी प्रमाण पत्र को अमान्य करार दिया गया है. कई बार बीइओ के द्वारा प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति को पत्र भेज नियोजन को रद्द करने की अनुशंसा की गयी थी बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

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