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कोर्ट में अपहृत के बयान से घिर सकते हैं कई बड़े चेहरे

मुजफ्फरपुर: कुढ़नी थाना क्षेत्र के तुर्की ओपी अंतर्गत बरकुरबा निवासी धनेस राय के पुत्र आलोक कुमार के अपहरण मामले में पुलिस अधिकारी व एक जनप्रतिनिधि भी घेरे में आ सकते हैं. मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर आलोक का बयान एसडीजेएम पश्चिमी की अदालत में दर्ज किया गया. बयान फिलहाल सील लिफाफे में है. हालांकि […]

मुजफ्फरपुर: कुढ़नी थाना क्षेत्र के तुर्की ओपी अंतर्गत बरकुरबा निवासी धनेस राय के पुत्र आलोक कुमार के अपहरण मामले में पुलिस अधिकारी व एक जनप्रतिनिधि भी घेरे में आ सकते हैं.

मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर आलोक का बयान एसडीजेएम पश्चिमी की अदालत में दर्ज किया गया. बयान फिलहाल सील लिफाफे में है. हालांकि आलोक के पिता धनेस राय की मानें तो पूरे मामले में पुलिस व एक जनप्रतिनिधि की भूमिका संदिग्ध है.श्री राय के अनुसार, गत नौ अगस्त की रात्रि नौ बजे उनके बड़े पुत्र आलोक का अपहरण हुआ. उसी रात एक बजे तुर्की ओपी पुलिस उनके दूसरे पुत्र त्रिलोक कुमार को घर से उठा कर ले गयी. उस पर फर्जी आरोप लगाये गये. अगले दिन उसे जेल भेज दिया गया. सोलह अक्तूबर को तुर्की प्रभारी शशि रंजन कुमार ने जानकारी दी कि

आलोक बरामद हो गया है. वह बहेड़ी थाना में है. दूसरे दिन जब वे ओपी पर गये, तो उन्हें आलोक से मिलने नहीं दिया गया और कहा गया कि 164 का बयान दर्ज कराना है, इसलिए टाउन थाना ले जा रहे हैं. लेकिन 17 अक्तूबर को आलोक को सीधे जेल भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, आलोक के अपहरण के मामले में धनेस राय ने कुढ़नी थाना में कांड संख्या 293/14 दर्ज कराया था, जिसमें ग्रामीण रत्नेश कुमार उर्फ पिंटू शाही को नामजद व पांच अज्ञात को आरोपित बनाया

गया था. आलोक के बरामद होने के बाद पुलिस ने 164 का बयान न करा कर उसके ऊपर कुढ़नी थाना कांड संख्या 292/14 में जेल भेज दिया. इसके बाद आलोक के पिता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया. कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को तुर्की ओपी के दारोगा विश्व मोहन चौधरी ने जेल से आलोक को लाकर कोर्ट में पेश किया.

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