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हाइकोर्ट ने की एसडीजेएम पूर्वी पर कड़ी टिप्पणी

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के एसडीजेएम पूर्वी पर पटना हाइकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. शुभम हत्याकांड में गिरफ्तार भानु प्रकाश के मामले को जुवेनाइल कोर्ट में भेजे जाने में देरी संबंधी मामले की सुनवाई करते हुये ये टिप्पणी की गयी है. जस्टिस आइए अंसारी व अंजना मिश्र ने अपने फैसले में कहा है, एसडीजेएम पूर्वी जिस […]

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के एसडीजेएम पूर्वी पर पटना हाइकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. शुभम हत्याकांड में गिरफ्तार भानु प्रकाश के मामले को जुवेनाइल कोर्ट में भेजे जाने में देरी संबंधी मामले की सुनवाई करते हुये ये टिप्पणी की गयी है. जस्टिस आइए अंसारी व अंजना मिश्र ने अपने फैसले में कहा है, एसडीजेएम पूर्वी जिस पद पर हैं, वो उसके लायक नहीं है. फैसले की कॉपी चीफ जस्टिस के सामने भेजने को भी कहा गया है,

ताकि प्रशासनिक पक्ष के साथ ये भी देखा जा सके एसडीजेएम पूर्वी इससे पहले जहां कार्यरत थे. वहां पर इनके फैसलों से न्याय तो बाधित नहीं हुआ. गुरुवार को कोर्ट के फैसले की कॉपी फैक्स के जरिये जिला जज व एसएसपी को भेजी गयी है, ताकि इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई हो सके.

फैसले में दो जजों की खंडपीठ ने भानु प्रकाश के मामले के केस फाइल को अविलंब जेजे बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) भेजने का आदेश दिया गया है. इसके पूर्व भानु की ओर से अधिवक्ता अजय ठाकुर ने याचिका दायर कर भानु प्रकाश को जेल भेजने पर आपत्ति जताते हुए जुवेनाइल जस्टिस का उल्लंघन माना था. याचिका में बताया गया था कि 28 अगस्त को मिठनपुरा थाने में भानु व दो अन्य पर धारा 302/201 के तहत मामला दर्ज किया गया था. 30 अगस्त को भानु को गिरफ्तार कर एसडीजेएम पूर्वी के समक्ष पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने उसकी उम्र अठारह साल के लगभग बतायी गयी थी.

दो सितंबर को भानु की ओर से एक आवेदन दिया गया, जिसमें उसकी उम्र 17 साल 4 माह व 22 दिन बतायी गयी. इसकी एवज में नगर निगम से बने जन्म प्रमाण पत्र सहित स्कूल का एसएलसी भी प्रस्तुत किया गया. आवेदन में इस मामले को जेजे बोर्ड को भी भेजने का आग्रह किया गया, लेकिन एसडीजेएम पूर्वी ने बार-बार इस मामले में यह कहते हुए अलग-अलग ऑर्डर दिये, अब तक इसकी प्रतिलिपि विभाग से केस रिकार्ड नहीं आयी है, जबकि यह विभाग उन्हीं के अधीन है. यहीं नहीं, कोर्ट ने भानु को तीन दिन की पुलिस रिमांड भी दे दिया.

मिठनपुरा थानाध्यक्ष पर कार्रवाई का आदेश

कोर्ट ने इस मामले में मिठनपुरा थानाध्यक्ष किरण कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश एसएसपी को दिया है. कोर्ट ने कहा है कि भानु प्रकाश को गिरफ्तार करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी ओर से ऐसा नहीं किया गया है. ये गंभीर मामला है. इस मामले की जांच मिठनपुरा थाने के दारोगा सुरेंद्र कुमार कर रहे थे. डॉक्टर का बेटा शुभम 26 अगस्त को कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन 27 अगस्त को मुशहरी इलाके से उसका शव मिला था.

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