मुजफ्फरपुर: एसएसपी जीतेंद्र राणा ने महानिदेशक अभियोजन बिहार पटना को विधायक व मंत्रियों पर दर्ज मामले के संबंध में जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें पूर्व एमएलसी गणोश भारती को राज्य सभा का सदस्य बताया गया है.
इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि डीएम अनुपम कुमार को भी दी गयी है. इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस विभाग के कार्यालय में रिपोर्ट बनाने में कितनी लापरवाही बरती जाती है. विधायक व मंत्री पर दर्ज मामले में 21 अगस्त को भेजे गये रिपोर्ट की यह स्थिति है. यह पुलिस की अन्य मामले के अनुसंधान में बरती जा रही लापरवाही को भी दर्शाता है. रिपोर्ट में पारू विधायक अशोक सिंह पर सरैया थाना में कांड संख्या 180/04 व 166 /06 दर्ज है. इसमें धारा 31, 323, 504 लगाया है. वही पूर्व एमएलसी गणोश भारती पर कांड संख्या 166/ 07 के तहत धारा 170 ए / 171 सी / 188 लगाया गया था. मंत्री रमई राम पर नगर थाना में कांड संख्या 403/ 10 के तहत धारा 188 लगाया था. विधायक सुरेश शर्मा पर नगर थाना में कांड संख्या 412/ 10 के तहत धारा 188 लगाया गया है. मंत्री महाचंद्र सिंह पर साहेबगंज थाना में 79 / 10 के तहत बिहार संपत्ति विरुपण अधिनियम लगाया गया है.
विधायक राजू कुमार सिंह साहेबगंज थाना कांड संख्या 14 /05 के तहत धारा 323 लगाया गया है. एमएलसी दिनेश सिंह पर पारू थाना कांड संख्या 83/ 91 में धारा 147, 148, 149 , 448 व 27 आर्म्स एक्ट. जबकि कोर्ट कम्पलेन केस 974/06 के तहत दिनेश सिंह पर एडीजे पांच के यहां मामला चल रहा है. इसमें धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट लगाया गया है. मंत्री मनोज कुश्वाहा पर कुढ़नी थाना कांड संख्या 3/94 के तहत धारा 147, 148, 149, 323, 452, 307, 27 आर्म्स एक्ट व एससी एसटी एक्ट लगाया गया है. कांटी विधायक अजीत कुमार पर कांटी थाना कांड संख्या 240 / 12 के तहत धारा 504 लगाया गया हैं. विधायक वीणा देवी व दिनेश सिंह पर करजा थाना कांड संख्या 33 / 99 के तहत धारा 171 एफ , 171 एच लगाया गया है. यह रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में भारत सरकार के गृह मंत्रलय के आदेश पर सीटिंग विधायक व सांसदों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिए महानिदेशक अभियोजन को भेजा गया है.