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खुद टैक्स निर्धारण करें, पायें 20 फीसदी छूट

मुजफ्फरपुर: नगर-निगम इलाके में रहने वाले मकान मालिकों एवं व्यवसायियों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अब खुद से अपने मकान व दुकान का मापी कर टैक्स निर्धारण कराने की छूट दी है. इसके बाद नगर आयुक्त ने इसके लिए तीस सितंबर की अंतिम तिथि निर्धारित कर […]

मुजफ्फरपुर: नगर-निगम इलाके में रहने वाले मकान मालिकों एवं व्यवसायियों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अब खुद से अपने मकान व दुकान का मापी कर टैक्स निर्धारण कराने की छूट दी है.

इसके बाद नगर आयुक्त ने इसके लिए तीस सितंबर की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है. इससे निगम इलाके में टैक्स का भुगतान करने वाले करीब 41 हजार होल्डिंग धारी को इसका फायदा होगा.

नगर-निगम अधिकारियों ने बताया कि होल्डिंग धारी खुद अपने मकान एवं दुकान की मापी कर इसकी पूरी जानकारी निगम सरकार की ओर से जारी फॉर्म में भर कर दे सकते हैं. फॉर्म निगम कार्यालय व वार्ड के तहसीलदारों के पास जमा होगा. इसके बाद तहसीलदार मापी के अनुपात में टैक्स का निर्धारण करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि ऐसा करने वाले होल्डिंग धारी को खुद से किये गये मापी के अनुसार लगने वाले टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी. आवेदन फॉर्म निगम के कार्यालय व तहसीलदारों के साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. जहां से आवेदक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं.

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