आज सुनायी जा सकती है 19 आरोपितों को सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Feb 2020 12:56 AM
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड साकेत पॉक्सो कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद आज फैसला आने की संभावना है. चार फरवरी को सुनवाई के दौरान सीबीआइ के स्पेशल पीपी अरविंद जिंदल ने पूरे घटनाक्रम को जघन्य बताते हुए नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप के दोषियों को अर्थदंड […]
मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड साकेत पॉक्सो कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद आज फैसला आने की संभावना है. चार फरवरी को सुनवाई के दौरान सीबीआइ के स्पेशल पीपी अरविंद जिंदल ने पूरे घटनाक्रम को जघन्य बताते हुए नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप के दोषियों को अर्थदंड के साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलने की वकालत कोर्ट से की थी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कम से कम सजा देने की कोर्ट से अपील की थी. कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर की ओर अधिवक्ता निशांत कुमार मट्टू, अश्विनी की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा व प्रकाश कश्यव और रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, कृष्णा राम, किरण कुमारी व विजय तिवारी की ओर से अधिवक्ता धीरज ने पक्ष रखा था. बता दें कि कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई करते हुए ब्रजेश ठाकुर समेत 19 को दोषी करार दिया था. मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को गैंगरेप, दुष्कर्म और जुवेनाइल एक्ट के तहत दोषी पाया था.
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