हत्या मामले में तत्कालीन दारोगा समेत सात दोषी

Updated at : 10 Jul 2019 2:42 AM (IST)
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हत्या मामले में तत्कालीन दारोगा समेत सात दोषी

मुजफ्फरपुर : 25 वर्ष पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने तत्कालीन दारोगा व कुढ़नी थानाक्षेत्र के रघुनाथपुर बसंत निवासी श्यामनंदन सिंह, राम केदार सिंह, कृषनंदन सिंह, नागेश्वर सिंह, नंदकिशोर सिंह, राजीव सिंह एवं संजीव सिंह को दोषी करार दिया है. सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल […]

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मुजफ्फरपुर : 25 वर्ष पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने तत्कालीन दारोगा व कुढ़नी थानाक्षेत्र के रघुनाथपुर बसंत निवासी श्यामनंदन सिंह, राम केदार सिंह, कृषनंदन सिंह, नागेश्वर सिंह, नंदकिशोर सिंह, राजीव सिंह एवं संजीव सिंह को दोषी करार दिया है. सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. अभियोजन की ओर से पीपी केदार नाथ सिंह ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था.

ये है मामला : कुढ़नी थानाक्षेत्र के रघुनाथपुर वसंत में जमीन विवाद में रामकृपाल सिंह की वर्ष 1994 में हत्या कर दी गयी थी. मृतक रामकृपाल सिंह की पतोहू मानती देवी के बयान पर पुलिस ने ग्रामीण तत्कालीन दारोगा श्यामनंदन सिंह समेत अन्य के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था.
मानती देवी ने पुलिस को बताया था कि 23 जून 1994 को मेरे ससुर रामकृपाल सिंह घर की पुरानी दीवार की मरम्मत करा रहे थे. ग्रामीण नागेश्वर सिंह अन्य ग्रामीणो के साथ आकर दीवार जोड़ने से रोकने लगे. विरोध करने पर ससुर रामकृपाल सिंह हमला बोल दिया. उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.
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