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तिहरे हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत ने सात वर्ष पुराने तिहरे हत्याकांड में आज पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और उनमें तीन को एक-एक लाख रुपये तथा दो को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंह प्रसाद ने भारतीय खाद्य निगम के एक ठेकेदार सत्येंद्र […]

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत ने सात वर्ष पुराने तिहरे हत्याकांड में आज पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और उनमें तीन को एक-एक लाख रुपये तथा दो को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंह प्रसाद ने भारतीय खाद्य निगम के एक ठेकेदार सत्येंद्र दूबे सहित तीन की हत्या मामले में आज मंटू सिंह, रंजित झा, सिद्धार्थ पराशर, विजय कुमार शर्मा और गौरी शंकर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने इन अभियुक्तों में से तीन मंटू सिंह, रंजित झा और सिद्धार्थ पराशर को एक-एक लाख रुपये तथा दो विजय कुमार शर्मा और गौरी शंकर सिंह को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है.

इन अभियुक्तों पर 10 दिसंबर 2006 को सत्येंद्र दूबे के मुजफ्फरपुर जिला के काजी मुहम्मदपुर थाना पंखाटोली स्थित आवास में प्रवेश कर उनके साथ चार लोगों पर अंधाधूंध गोलीबारी करने का आरोप है जिसमें दूबे और उनके सहयोगी कृष्ण कुमार और पंकज कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गयी जबकि मनोज कुमार घायल हो गए थे.

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