मुजफ्फरपुर : तेजस्वी यादव पर सीजेएम कोर्ट ने दी केस चलाने की अनुमति

Updated at : 30 Aug 2018 8:54 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : तेजस्वी यादव पर सीजेएम कोर्ट ने दी केस चलाने की अनुमति

मुजफ्फरपुर : पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सीजेएम हरि प्रसाद ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने उनके खिलाफ परिवाद दायर कर सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया था. 20 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी. […]

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मुजफ्फरपुर : पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सीजेएम हरि प्रसाद ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने उनके खिलाफ परिवाद दायर कर सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया था. 20 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी. बुधवार को दोपहर दो बजे नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा अपने अधिवक्ता के साथ सीजेएम न्यायालय में उपस्थित हुए. उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैं इस केस का परिवादी हूं.
केस को मंजूर करते हुए इसे चलाने की अनुमति दी जाये. सीजेएम हरि प्रसाद ने केस को मंजूर करते हुए अपने निजी संचिका में रख लिया. वही मंत्री सुरेश शर्मा के शपथ पत्र पर बयान के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की. उसी दिन सुरेश शर्मा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करायेंगे.
बता दें कि नगर विकास मंत्री ने सामाजिक व राजनितिक प्रतिष्ठा धूमिल किये जाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव पर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया था. उनका आरोप था कि तेजस्वी यादव ने 26 सितंबर को उनके खिलाफ बिना किसी ठोस साक्ष्य के बयान दिया कि बालिका गृह कांड में उनकी संलिप्तता है और उसके आरोपी ब्रजेश ठाकुर से संबंध रहे है.
शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 29 जुलाई को तेजस्वी यादव को वकालतन नोटिस भेजा. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शर्मा का कहना है कि तेजस्वी ने जान बूझकर मेरी सामाजिक व राजनितिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए इस तरह का बयान दिया.
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