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ब्रजेश समेत छह की रिमांड अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर : पॉक्सो कोर्ट ने बालिका गृह कांड में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर सहित छह आरोपितों को रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.महिला थानेदार ज्योति कुमारी ने पॉक्सो कोर्ट में रिमांड के लिए […]

मुजफ्फरपुर : पॉक्सो कोर्ट ने बालिका गृह कांड में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर सहित छह आरोपितों को रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.महिला थानेदार ज्योति कुमारी ने पॉक्सो कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी.
कोर्ट से मकान मालिक सह सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर, सीडब्ल्यूसी सदस्य विकास कुमार, अधीक्षिका इंदू कुमारी, चंदा देवी, किरण कुमारी और हेमा मसीह से पूछताछ के लिए 72 घंटे की रिमांड पर देने की अर्जी दायर की थी. कोर्ट ने आईओ की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी के बाद रिमांड के लिए विलंब से आवेदन दिया गया है.
जेल में जाकर कर सकते हैं पूछताछ :
एक ओर जहां कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है. वहीं दूसरी ओर अनुसंधान प्रभावित न हो इसके लिए पुलिस की सहायता भी की है. उन्होंने केस के आईओ को जेल में जाकर सभी आरोपितों से पूछताछ करने की अनुमति दी है. विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने बताया कि केस की आईओ जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है. वहीं इस आदेश की कॉपी जेल प्रशासन को भी भेज दी गयी है.
मारपीट के दोषी को दो वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर. नगर थाना इलाके में हुई मारपीट के 15 वर्ष पुराने मामले में गुरुवार को एडीजे एक की कोर्ट ने फैसला सुनाया. एडीजे एक आरपी तिवारी ने मामले में नामजद आरोपित लकड़ीढ़ाही निवासी बच्ची चौधरी, प्रेमलाल चौधरी व गणेश चौधरी को दोषी करार दिया है. प्रेमलाल चौधरी व गणेश चौधरी को दो वर्ष की कारावास व 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारवास की सजा काटनी होगी. वहीं, बच्ची चौधरी की 70 वर्ष उम्र देखते हुए उन्हें राहत देते हुए शांति बनाये रखने के लिए 10 हजार का बांड भरने का आदेश दिया है. इस मामले में एक अन्य आरोपित फूदेनी चौधरी की मौत सुनवाई के दौरान हो चुकी थी.

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