मुजफ्फरपुर: चर्चित ऋषभ राज हत्याकांड में बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से फैसला सुनाया जायेगा. अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय रामा शंकर सिंह वर्ष 2012 में हुए ऋषभ राज हत्याकांड फैसला पर फिर से सुनवाई करते हुए निर्णय देंगे.
25 मई 2012 को ऋषभ हत्याकांड में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरुण कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए बोचहां थाना क्षेत्र के मैदापुर निवासी राधे श्याम चौधरी, चंदन चौधरी व विनोद चौधरी को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. वही एक अन्य आरोपित विश्वनाथ चौधरी को उम्र कैद की सजा मिली थी. इस फैसले के बाद ऋषभ के पिता दिलीप चौधरी ने हाइकोर्ट में आवेदन देकर दुबारा सुनवाई करने का आग्रह करते हुए उम्र कैद के आरोपित को भी फांसी की सजा देने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने दिलीप के आवेदन पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को फिर से सुनवाई करने को कहा था.
यह था मामला
बोचहां थाना क्षेत्र के मैदापुर निवासी दिलीप कुमार चौधरी के चार साल के पुत्र ऋषभ राज की हत्या 8 अगस्त 2006 को कर दी गयी थी. बताया जाता है कि घटना के दिन ऋषभ दरवाजे पर खेल रहा था. आरोपित ने चाकलेट के बहाने ऋषभ को अपने घर बुला कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपित के घर से ही ऋषभ का शव बरामद किया था. इस मामले में पुलिस ने राधेश्याम चौधरी, चंदन, विनोद व विश्वनाथ चौधरी को पकड़ कर जेल भेज दिया था. 2012 में फांसी की सजा सुनाने के बाद चंदन चौधरी को जेल से कोर्ट के आदेश पर दिल्ली स्थित दूसरे मामले में पेशी के लिए भेजा गया था. लौटते वक्त चंदन पुलिस अभिरक्षा से बक्सर के पास ट्रेन से फरार हो गया था. घटना के बाद दिलीप को धमकी भी मिली थी, जिस पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया गया था.