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होम लोन पर मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

आइटी एक्ट के तहत करदाता ले सकते हैं लाभ मुजफ्फरपुर : इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करने का समय 31 जुलाई तक है. अगर आपने होम लोन लेकर घर खरीदा है या लोन लेकर घर बनवाया है, तो आप होम लोन रिपेमेंट पर टैक्स बचा सकते हैं. जिन लोगों ने होम लोन लिया है, वे […]

आइटी एक्ट के तहत करदाता ले सकते हैं लाभ

मुजफ्फरपुर : इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करने का समय 31 जुलाई तक है. अगर आपने होम लोन लेकर घर खरीदा है या लोन लेकर घर बनवाया है, तो आप होम लोन रिपेमेंट पर टैक्स बचा सकते हैं. जिन लोगों ने होम लोन लिया है, वे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी, सेक्शन 24 सेक्शन इइ के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
होम लोन पर टैक्स छूट दो कैटेगरी में ली जा सकती है. पहला होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रिपेमेंट पर व दूसरा होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर. वकील पंकज कुमार कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 सी के तहत आप होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत अधिकतम 1.5 लाख तक टैक्स छूट लिया जा सकता है. प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट पर तभी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं जब घर का कब्जा मिल जाये.
अगर होम लोन लेकर घर बनवा रहे हैं तो आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट पर तभी टैक्स छूट क्लेम कर पायेंगे, जब घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाये.
सेक्शन 24 के तहत छूट
आप होम लोन पर इंटरेस्ट के पेमेंट पर भी सेक्शन 24 के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत अधिकतम दो लाख रुपये तक टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. लोनवाले फाइनेंसियल ईयर के खत्म होने के तीन साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है, तो सिर्फ 30,000 रुपये पर ही टैक्स छूट क्लेम कर पायेंगे. घर को रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए लोन लिया है, तो आप इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स छूट नहीं ले पायेंगे.
सेक्शन 80 इइ के तह‍त छूट
सेक्शन 80 इइ के तहत पहली बार घर खरीदा है तो होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. हालांकि यह होम लोन 1 अप्रैल, 2013 व 31 मार्च, 2014 के बीच मंजूर हुआ होगा, तभी टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. टैक्स छूट के लिए जरूरी है कि होम लोन 25 लाख रुपये से ‍ज्यादा हो. जिस रेजीडेंसियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए होम लोन लिया है, उसकी कीमत 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
सेक्‍शन 80 इइ के तहत टैक्‍स छूट 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती है

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