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पारू बीडीओ रत्नेश्वर कुमार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार!
मुजफ्फरपुर : पारू बीडीओ रत्नेश्वर कुमार की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. उनके सरकारी आवास से शराब के नशे में शातिर अपराधी तुलसी राय की गिरफ्तारी के मामले में डीएम धर्मेंद्र सिंह ने बीडीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा की है. डीएम ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि मद्य निषेध […]
मुजफ्फरपुर : पारू बीडीओ रत्नेश्वर कुमार की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. उनके सरकारी आवास से शराब के नशे में शातिर अपराधी तुलसी राय की गिरफ्तारी के मामले में डीएम धर्मेंद्र सिंह ने बीडीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा की है. डीएम ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 में बीडीओ प्रखंड के लिए उत्पाद पदाधिकारी के रूप में नामित हैं.
लेकिन, 19 जनवरी को तुलसी राय के नशे में होने के बाद भी उन्होंने किसी को सूचना नहीं देकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया. इसके पूर्व डीएम ने एसएसपी के पत्र के आलोक में जिला अभियोजन पदाधिकारी से विधि मंतव्य मांगा था. डीपीओ ने अपनी रिपोर्ट में बीडीओ को उत्पाद अधिनियम की धारा 38 की उप धारा दो के तहत दोषी बताया था.
इधर, पुलिस की जांच में बीडीओ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है. नये उत्पाद नियम के तहत पुलिस पर्यवेक्षण में उनकी गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया जा सकता है. इसके साथ ही बिहार सरकारी सेवक अाचार नियमावली 1976 का उल्लंघन करने पर उन पर विभागीय कार्रवाई भी होगी. बता दें कि पारू बीडीओ रत्नेश्वर कुमार
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