पहल. जिलाधिकारी ने खाद्य आपूर्ति विभाग से की अनुशंसा
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जिले में खुलेंगी 528 नयी जन वितरण प्रणाली की दुकानें
पहल. जिलाधिकारी ने खाद्य आपूर्ति विभाग से की अनुशंसा संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को दुकान का आवंटन नहीं होगा मुजफ्फरपुर : जिले में नयी राशन दुकान खोलने के लिए कवायद शुरू हो गयी है. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने पूर्वी अनुमंडल में 292 व पश्चिमी अनुमंडल में 250 दुकान खोलने के लिए विभाग […]
संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को दुकान का आवंटन नहीं होगा
मुजफ्फरपुर : जिले में नयी राशन दुकान खोलने के लिए कवायद शुरू हो गयी है. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने पूर्वी अनुमंडल में 292 व पश्चिमी अनुमंडल में 250 दुकान खोलने के लिए विभाग को अनुशंसा भेजी है. पीडीएस दुकान के लिए आवेदन देने की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक व उम्र वयस्क हाेगा. कंप्यूटर का ज्ञान रहने पर उम्र में छूट मिलेगी. अधिक उम्रवाले को प्राथमिकता मिलेगी. सरकार में लाभ के पद पर पर रहनेवाले व जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. आटा चक्की व मिल मालिक व उनके संबंधी को भी लाइसेंस नहीं मिलेगा. संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा. पिता, मां, भाई की पत्नी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे.
जन प्रतिनिधियों व लाभ के पदवाले लोगों को नहीं मिलेगा लाइसेंस
ऐसे करें आवेदन :
15 जनवरी तक पूर्वी व पश्चिमी अनुमंडल के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट फोटो पांच प्रति में संलग्न करनी है. इसमें मोबाइल नंबर अनिवार्य है. इसके अलावा पता संबंधित पूरा विवरण होना चाहिए.
इन्हें मिलेगी प्राथमिकता :
स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार, संबंधित पंचायत व वार्ड निवासी.
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