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कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में दो को 20 वर्षों की सजा

मुजफ्फरपुर: शहर के चर्चित कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में 32 माह बाद दो आरोपितों को कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए बेगुसराय बगधिया मंसूरचक निवासी (आपदा प्रबंधन के अनुबंध पर […]

मुजफ्फरपुर: शहर के चर्चित कलेक्ट्रेट गैंगरेप मामले में 32 माह बाद दो आरोपितों को कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए बेगुसराय बगधिया मंसूरचक निवासी (आपदा प्रबंधन के अनुबंध पर ली गयी गाड़ी के तत्कालिन चालक) जितेंद्र पासवान व पूर्वी चंपारण फेनहारा के खान पिपरा निवासी निक्कू कुमार को धारा-376(डी) के तहत 20 वर्ष का करावास व दस-दस हजार अर्थदंड तथा धारा-342 मे छः माह की सजा सुनायी है.

वहीं, दो आरोपित अहियापुर थाने के कोल्हुआ पैगम्बरपुर निवासी विकाश तिवारी व जितेंद्र के दोस्त गौतम झा को पीड़िता द्वारा न्यायालय में गवाही के दौरान पहचाने से इंकार कर दिया था. न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को रिहा कर दिया है. न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार ने बताया कि मामले में पन्द्रह गवाहों का बयान दर्ज कराया गया.

दो आरोपी विकाश तिवारी व गौतम झा को पीड़िता ने न्यायालय मे पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिये दोनों को रिहा कर दिया. कहा कि महिलाएं आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है. न्यायालय से इस तरह की कठोर सजा आरोपी को दिये जाने से अपराध मे निश्चित ही कमी आयेगी.
यह था मामला
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आपदा प्रबंधन कार्यालय में पश्चिम बंगाल की रहने वाली 16 वर्षीया किशोरी के साथ 4 जनवरी, 2015 की रात गैंगरेप हुआ. इसको लेकर पीड़िता के बयान पर महिला थाने में अज्ञात के विरूद्ध मामला दर्ज किया था. किशोरी जो लुधियाना से मुजफ्फरपुर के रास्ते सीतामढी जाने के लिये अपने जीजा के दोस्त विनोद के साथ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पर उतरी थी. दोनों खाना खाने के लिये स्टेशन के बाहर जा रहे थे, तो किशोरी के साथ विनोद को पांच लोगों ने अगवा कर लिया. कलेक्ट्रेट में ले जाकर विनोद को मारपीट कर बंधक बनाते हुए युवकों ने किशोरी के साथ आपदा प्रबंधन के स्टोर रूम में दुराचार किया.

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