मुजफ्फरपुर: दहेज प्रताड़ना, मारपीट व दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रामा शंकर सिंह ने पांच वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
साथ ही पीड़िता के भैसुर व गोतनी को दहेज प्रताड़ना व मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास व 17-17 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
विदित हो कि बोचहां के लोहसरी निवासी शारदा कुमारी ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट व ससुर द्वारा दुष्कर्म के प्रयास को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामला दर्ज कराया था. इसमें पति एस कुमार, ससुर भूपेंद्र मिश्र, सास बबन देवी, भैंसुर सुजीत कुमार व उनकी पत्नी सुधा देवी (गोतनी) को आरोपित किया था. न्यायालय के आदेश पर बोचहां थाना में केस (कांड संख्या 10/2006) दर्ज हुआ था.