मुजफ्फरपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने के मामले मामले की सुनवाई कर रहे पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने साहेबगंज थानाक्षेत्र के चकवा जगदीशपुर निवासी मृतका के रिश्ते में बहनोई मोहम्मद मेराज को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने सात जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
अभियोजन की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक नरेन्द्र कुमार ने अपना पक्ष रखा. साहेबगंज थानाक्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को परीक्षा दिलाने के बहाने उसके रिश्ते के बहनोई मेराज नें अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया. मामला खुल जाने के डर से उसकी हत्या कर दी और शव को गाड़ी से उसके घर पहुंचा दिया. मृतका की मां ने अपनी बहन के दामाद मो मेराज के विरुद्ध साहेबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि पुत्री का वस्तानिया का इम्तिहान था.
सेंटर साहेबगंज के चकवा जगदीशपुर स्थित मदरसा में था. वहीं उसकी सगी बहन शबीला खातून के दामाद मेराज का घर था. मेराज इम्ततिहान दिलाने के नाम पर उसे अपने घर ले गया. इसी बीच गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि बच्ची की मौत हो गयी है. जब वहां के लिए रवाना हुए तो, रास्ते में ही पता चला कि बेटी का शव घर पर आ गया है. जब हम घर में पुत्री के जनाजे की तैयारी के दौरान उसे स्नान करा रहे थे, मुझे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसकी मौत करंट से नहीं हुई है. दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गयी है.