10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के मामले में पांच दोषी करार, 31 को मिलेगी सजा

3 सितम्बर 2014 को रोहित कुमार व सन्नी कुमार की हुई थी हत्य मुंगेर : मुंगेर व्यवहार न्यायालय में सोमवार को हत्या के एक मामले मे पांच व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया. एडीजे प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की अदालत ने 3 सितम्बर 2014 को रोहित कुमार और सन्नी कुमार की हत्या के मामले में […]

3 सितम्बर 2014 को रोहित कुमार व सन्नी कुमार की हुई थी हत्य

मुंगेर : मुंगेर व्यवहार न्यायालय में सोमवार को हत्या के एक मामले मे पांच व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया. एडीजे प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की अदालत ने 3 सितम्बर 2014 को रोहित कुमार और सन्नी कुमार की हत्या के मामले में रतन साह, विक्रम कुमार, कल्लू उर्फ रंजन, नंदन कुमार और सतीश यादव को दोषी करार दिया. 31 अगस्त को सजा सुनाई जायेगी. अभियोजन के तरफ से संदीप कुमार भट्टाचार्य ने भाग लिया.
विदित हो कि राहुल कुमार ने वर्ष 2014 के 6 सितम्बर को कासिम बाजार थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें कहा था कि उसके भाई रोहित कुमार का कल्लू के साथ एक महीने पहले विवाद हुआ था. जिसमें उसने परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. बाद में 3 सितम्बर को फोन करके पुराने विवाद को भूल समझ कर माफ करने तथा जन्मदिन पार्टी में उसके भाई रोहित को बुलाया था. रोहित के साथ ही सूर्यगढ़ा निवासी उसिा दोस्त सन्नी एक साथ कासिम बाजार थाना के पास पहुंचा.
जिसे आरोपियों ने सीताकुंड-बरदह गंगा नदी के किनारे लाया और उसके भाई रोहित तथा सन्नी की हत्या कर दी. बाद पुलिस अनुसंधान के बाद सन्नी की लाश सुल्तानगंज से बरामद की गई. जबकि रोहित का लाश बरामद नहीं हुआ. अदालत ने धारा 302 के तहत पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया. सजा 31 अगस्त को सुनाई जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें